● Sarang Tanay@Madhepura.
मधेपुरा/बिहार: बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग(BPSC) पटना की अनुशंसा पर 2016, 2017 एवं 2018 में विभिन्न विषयों में नियुक्त 51 असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा संपुष्टि की गई है। इससे संबंधित अधिसूचना ज्ञापांक- G. S. (Synd. Compl- 422/19)- 237/20, दिनांक- 15.02. 2020 जारी की जा चुकी है। जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. सुधांशु शेखर ने कुलसचिव डॉ. कपिलदेव प्रसाद को आवेदन देकर इस अधिसूचना के नीचे अंकित नोट को हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस अधिसूचना के अंत में एक अनावश्यक नोट लगा दिया गया है। नोट में लिखा है कि यदि बीपीएससी द्वारा की गई नियुक्ति किसी सक्षम प्राधिकार अथवा न्यायालय द्वारा अवैध करार दिया जाता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा वापस ले ली जाएगी। "If the selection made by the Commission (BPSC), is declared illegal either by a competent authority or by an order of the competent court, their service is liabke to be withdrawn."
जनसंपर्क पदाधिकारी के अनुसार यह नोट अनावश्यक है। अत: उन्होंने कुलसचिव से अनुरोध किया है कि कि इस नोट को हटाने संबंधी आदेश प्राप्त करना चाहेंगे। पीआरओ ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा संपुष्टि सिंडिकेट में लिए गए निर्णय के आलोक में हुई है। इसलिए कुलसचिव को दिए गए आवेदन की प्रति सिंडिकेट एवं सीनेट सदस्यों को भी भेजी जा रही है।।
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