लॉक डाउन 3.0 को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बिहार में लॉक डाउन लागू करने को लेकर रविवार को नया गाइडलाइन जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 1 मई को
कोविड-19 वायरस का प्रसार रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के संबंध में नए आदेश निर्गत किए गए थे। बिहार राज्य के नए-नए क्षेत्रों में कोरोना वायरस के हो रहे लगातार प्रचार तथा आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों तथा छात्रों की बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार में लॉक डाउन को अपेक्षाकृत अधिक
कड़ाई से लागू किया जाए। जारी निर्देश में कहा गया है कि संपूर्ण बिहार राज्य में दो ही प्रकार के जोन होंगे। प्रथम, रेड जोन के जिले जो भारत सरकार के मापदंडों के अंतर्गत समय-समय पर रेड जोन के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे तथा द्वितीय राज्य के सभी शेष जिले को ऑरेंज जॉन माने जाएंगे। रेड जोन में भारत सरकार के द्वारा निर्गत सभी आदेश यथावत लागू रहेंगे। परंतु भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत दुकान खोलने का जो आदेश है वह केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें खोलने हेतु
अनुमान नहीं होंगे। आवश्यक वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के संबंध में जिला पदाधिकारी अपने जिले की स्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए अपने स्तर से निर्णय लेकर आदेश निर्गत करेंगे। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य के ऑरेंज जोन अर्थात रेड जोन से भिन्न सभी शेष क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा अनुमान निम्नलिखित गतिविधियां जारी रहेंगे।
- सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स।
- सभी प्रकार के निर्माण कार्य।
- सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन
- बाल काटने की दुकान, स्पा और सैलून
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