विपुल सिंह, पटना
जन अधिकार पार्टी के संरक्षक व मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्णिया के जानकी नगर थाने में दर्ज दोहरे हत्याकांड मामले में यह वारंट जारी किया है। इस मामले में पप्पू यादव और उमाकांत यादव का बेल बॉड खारिज कर दिया गया है।
बता दें कि वर्ष 1991 में जानकी नगर थाना क्षेत्र में कलानंद झा और अजय सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पप्पू यादव सहित कई अन्य को आरोपी बनाया गया था। फिलहाल पप्पू यादव जमानत पर थे, लेकिन बुधवार को बेल बाॅड को खारिज कर दिया गया। एसएसपी को वारंट की तामील के लिए भेजा गया है।



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