● Sarang Tanay@Madhepura.
मधेपुरा/बिहार: बीएनएमयू प्रशासन ने उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-15/एम-265/2023-4342 दिनांक-28.11.2023 के आलोक में विश्वविद्यालय / अधीनस्थ कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि उनके द्वारा सामान्य अनुशासन के पालानार्थ निम्न दिशा-निदेश को अत्यावश्यक समझा जायः-
1. शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मियों के किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी गई है।
2. यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मी को किसी भी संघ का सदस्य बनने की मनाही है। यदि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मी द्वारा किसी भी संघ की स्थापना की जाती है या उसकी सदस्यता ली जाती है तो इसे गंभीर कदाचार माना जायगा एवं उक्त कर्मी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
3. किसी भी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मी द्वारा किसी भी सोशल मिडिया साईट या समाचार-पत्र या टी.वी. के माध्यम के अनर्गल प्रचार-प्रसार नहीं किया जायगा। यदि ऐसा किया जाता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जायगा एवं उक्त कर्मी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।
सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा उक्त निदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, हड़ताल, प्रदर्शन, इत्यादि करने पर संबंधित कर्मी पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।।
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