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बुधवार, 10 मार्च 2021

पिता-पुत्र को आर्थिक दंड सहित कारावास, दहेज हत्याकांड में जिला जज ने सुनाई सजा


मधेपुरा
। दहेज हत्या के एक मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए जिला जज रमेश चंद मालवीय की कोर्ट ने हत्यारोपी पिता व पुत्र दोनों को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने पुत्र को 10 साल व पिता को 7 साल की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले में मृतका स्वाति के पति को एक लाख,दस हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। वहीं हत्यारे ससुर को कोर्ट ने साठ हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया गया है। 
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अर्थदण्ड की कुल राशि का पचास फीसदी राशि सहित पीड़ित सहायता कोष से दो लाख रुपये मृतका की दो साल की पुत्री अंशिका को दी जाएगी। मामला शहर से सटे सुखासन चकला गाँव का है। मामले के सूचक सह उदाकिशुनगंज के शहजादपुर निवासी त्रिलोकी सिंह ने स्पष्ट किया कि 7 मई 2015 को उनकी 22 वर्षीय बेटी स्वाति कुमारी की विवाह हिन्दू रीति रिवाज के मुताविक सुखासन निवासी स्व. जासो सिंह के पौत्र व अशोक कुमार सिंह के पुत्र आशीष कुमार सिंह के साथ हुई थी। जिसमें उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार दस लाख रुपये का जेवर व अन्य सामान उपहार स्वरूप भेंट भी किया था।
 शादी के एक वर्ष तक सब कुछ ठीक रहा । लेकिन उसके बाद स्वाति के पति और उसके ससुरालवाले उससे मायके से पांच लाख रुपये लाने को कहने लगे। रुपये नही लाने पर सभी लोग स्वाति को प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच 17 फरवरी 2019 को स्वाति ने एक पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद भी स्वाति के ससुराल पक्ष द्वारा उसकी प्रताड़ना में कोई कमी नही की गई। इस सम्बंध में दोनों पक्षो के बीच कई बार पंचायत भी हुई थी।13 अप्रैल 2019 की रात त्रिलोकी सिंह के मोबाईल पर खबर भेजी गई कि स्वाति की तबियत ख़राब होने के कारण उसे मिशन अस्पताल में भर्ती किया गया है।
 खबर मिलते ही स्वाति के पिता व कुछ लोग शहजादपुर से मधेपुरा के लिये निकल गए। रास्ते मे किसी ने खबर दी कि स्वाति की मौत हो गई। सुखासन उसके घर पहुंचने पर सभी ने देखा कि स्वाति का शव वही बरामदे में परा था।पास में उसकी छः माह की नवजात बच्ची बिलख रही थी। स्वाति के पिता ने घटना की जानकारी मधेपुरा पुलिस को दी। मामले में स्वाति के पति, सास ससुर, ननद और ननदोई को नामजद करते दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। 
स्वाति के पिता की माने तो उसकी हत्या गला दबा कर रात में ही कर दी गई थी। इस मामले में जिला जज श्री मालवीय ने मृतका स्वाति के पति आशीष कुमार सिंह व ससुर अशोक कुमार सिंह को हत्या का दोषी ठहराया। मामले में पति आशीष को दस साल सश्रम व ससुर अशोक कुमार सिंह को सात साल की सजा सुनाई।


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