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शुक्रवार, 12 फ़रवरी 2021

हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास, 50-50 हजार आर्थिक दंड

 


मधेपुरा। जिला जज रमेश चंद मालवीय की कोर्ट ने गुरुवार को चार साल पुराने हत्या के मामले में दोषी करार दिये गए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं जिला जज श्री मालवीय ने दोनों अभियुक्तों को 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र के हरिपुरकला गांव की है। 

9 जून 2018 की रात गांव के 38 वर्षीय नागेश्वर साह की अपराधियों ने  सोये अवस्था मे गोली मार के हत्या कर दी थी। इस सम्बंध में मृतक नागेश्वर साह की पत्नी गीता देवी ने मुरलीगंज थाना में गांव के ही सात लोगों को नामजद करते अपने पति की हत्या का आरोप लगाते केस दर्ज कराया था। गीता ने अपने फर्द बयान में स्पष्ट किया कि उसकी सौतेली सास तेतरी देवी से जमीन में बराबर का हिस्सेदारी को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। घटना के कुछ दिन पहले भी सभी के बीच आपस मे विवाद हुआ था, जिसमें तेतरी देवी ने नागेश्वर साह को जान से मरवाने की धमकी भी दी थी। गीता ने बताया कि घटना की रात वह अपने पति के साथ खाना खाने के बाद अपने बरामदे पर लगी चारपाई पर आराम कर रही थी। 

इस बीच घटना में शामिल आरोपितों को कई बार सड़क पर आते-जाते, रेकी करते देखा। घटना से बेखबर वह सोने चली गई। रात में दरवाजे पर कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ उसकी नींद खुल गई । तभी अचानक उसने गोली चलने कि आवाज सुनी और बाहर आकर देखा तो उसके पति को आरोपी गोली मारकर भाग रहे थे। जबतक नागेश्वर को अस्पताल ले जाया जाता तबतक उसकी मौत हो चुकी थी। इसी मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई गुरुवार को तय किया था। जिसमें आरोपित वकील पासवान और मुन्ना पासवान को 50- 50 हजार रुपये अर्थदंड देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 

मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक इंद्राकान्त चौधरी बहस कर रहे थे।

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