मधेपुरा। हाई कोर्ट के निर्देश पर बुधवार से सिविल कोर्ट में सभी तरह के न्यायिक कार्यो का निष्पादन सामान्य दिनों की तरह शुरू कर दिया गया है। जिला जज रमेश चंद मालवीय ने आदेश (संख्या 64/24-11-20)जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 25 नवंबर से 7 दिसम्बर तक सिविल कोर्ट में काम काज का निष्पादन फिजिकली होगा। जिसमें सभी को सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
उक्त जानकारी सिविल कोर्ट अधीक्षक आनन्द श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि विगत कई महीनों से कोरोना संक्रमण को लेकर सिविल कोर्ट में काम काज वर्चुअल ही चल रहा था। हाई कोर्ट के निर्देश पर 25 नवम्बर से सिविल कोर्ट में सभी तरह के मामलों की हाजरी, पैरवी, गवाहों की सुनवाई सहित नए मामले भी दर्ज किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि जिला जज सहीत फेमिली कोर्ट, सभी एडीजे व सीजेएम का कोर्ट दिन के 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक फिजिकली चलेगा। वहीं एसीजेएम सहित मुंशीफ़, जेजेबी व जेएम के कोर्ट में दोपहर 2 बजे से 4.30 तक काम काज होगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट में काम काज के दौरान सभी को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह उदाकिशुनगंज कोर्ट में भी काम काज की सूची व समय सारणी जारी कर दी गई है। उदाकिशुनगंज कोर्ट में एसीजेएम (1) के कोर्ट में काम काज 11बजे से 1.30 बजे तक फिजिकली होगा। जबकि एसीजेएम (2),मुंसिफ, जेएम सहित सब डिवीजन कोर्ट में काम काज दोपहर 2 बजे से 4.30 तक चलेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें