मधेपुरा में फिर हुआ 7 दिनों के लिए लॉकडाउन जाने क्या सब खुला रहेगा 10 से 16 तक , जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने लॉकडाउन के आदेश जारी किया।
आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है. किराना, मांस-मछली एवं फल-सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक ही खोली जा
सकेंगी. मीडिया कार्यालय एवं कर्मचारी लॉकडाउन के दायरे में नहीं रखे गए हैं. कुछ आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाओं और कार्यालयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर आमलोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
पुन: लॉकडाउन लगाने की जरूरत पर डीएम ने स्पष्ट किया कि समीक्षा में यह देखा गया कि विभिन्न इलाकों में लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं. बगैर मास्क लगाए घूम रहे हैं. बाजारों में बिना मतलब भीड़ लगा रहे हैं. वैसे इलाकों में कड़े नियम लागू करने का फैसला हुआ है.
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