● सारंग तनय@मधेपुरा।
मधेपुरा/बिहार: बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के मद्देनजर अब घर से निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा 23.04.2020 को जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोरोना की आपदा के समय सरकार की ओर से इसकी रोकथाम एवं उपचार के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं।हालांकि अब प्रायः रोजाना कोरोना संक्रमण के नए पॉज़िटिव केस सामने आ रहे हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकलते हैं। इस स्थिति में न केवल वे स्वयं संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि अपने आसपास व परिवार के लोगों में भी संक्रमण फैला सकते हैं। श्री कुमार ने आदेश में कहा कि उक्त परिपेक्ष्य में महामारी रोग एक्ट -1897 के तहत तथा 2020 के बिहार महामारी रोग कोविड-19 एक्ट में प्रदत्त पॉवर के तहत यह आदेश दिया जाता है कि घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाय, अन्यथा इस आदेश के आलोक में संबंधित व्यक्ति दंड के भागी होंगे।
आदेश में कहा गया है कि इसलिए सभी आमजनों, फल बेचने वाले,सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा के दुकानदार एवं वहाँ के कर्मी तथा साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्रीयों के क्रय करने के लिए जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है।आदेश में कहा गया है कि सभी डीएम,एसपी एवं सिविल सर्जन अपने जिले में इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।
बतातें चलें कि बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला 21 मार्च को सामने आया था, ओर अब तक प्रदेश में 223 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, व 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 24 अप्रैल को मधेपुरा में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की है।
मधेपुरा जिला प्रशासन ने अब काफी सतर्क हो गई है।।
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