पिछले दिनों मंगलवार 12 मार्च 2019 को मधेपुरा में एक महिला पत्रकार को मधेपुरा के पुरानी बाजार निवासी मो. रफीक ने फेसबुक मैसेंजर पर अभद्र मैसेज कर अपमानित किया. जिसके बाद महिला ने पहले तो उससे बात कर ऐसा
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| (आवेदन का प्रति) |
करने के पीछे की वजह जानने की कोशिश की लेकिन मो. रफीक ने और भी ज्यादा अभद्रता दिखाई. तब पत्रकार महिला ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कानून का सहारा लेना उचित समझा और अपने सहयोगियों के साथ थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई. प्रशासन की तत्परता से 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया गया लेकिन उस पर कमजोर धारा 354 (D) एवं आई टी एक्ट की धारा 66 (A) लगाई. जिसके कारण अगले हीं दिन आरोपी जमानत लेने में सफल हो गया. जबकि उसकी करतूतों के मुताबिक उसपर मानहानि का केस दर्ज किया जाना चाहिए और 67 आईटी एक्ट की धारा लगाई जानी चाहिए. प्रशासन ने अपनी लचर व्यवस्था दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बता दें कि आरोपी स्कूली बस का ड्राइवर था. इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला पत्रकार ने कहा है कि प्रशासन ने जिस तरह गैर जिम्मेदाराना धारा लगाते हुए केस को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जिसके कारण उक्त आरोपी जमानत लेने में सफल रहा है. अब मेरी और मेरे सहयोगियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उक्त आरोपी और जिला प्रशासन की होगी.
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