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शुक्रवार, 27 अप्रैल 2018

चारा घोटाला : लालू यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए की स्वीकार

27 अप्रैल 2018
नई दिल्ली । चारा घोटाला मामले सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से लोअर कोर्ट के रिकार्ड भी मांगे हैं। 
बता दें कि कुछ दिनों पहले झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने एम्स और रिम्स की रिपोर्ट पर जवाब भी मांगा था। चाईबासा के पहले और दूसरे मामले में कोर्ट ने लालू को 5-5 साल की सजा सुनाई है। पिछले दिनों लालू को इलाज के लिए बिरसा मुंडा जेल से दिल्ली एम्स भर्ती करना पड़ा था।



23 दिसंबर से जेल में हैं बंद
बता दें कि 23 दिसंबर 2017 को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसी दिन से लालू रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। इसके बाद देवघर केस में लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। 
चाईबासा ट्रेजरी के दो मामले 
चाईबासा ट्रेजरी के पहले केस में 30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। पांच साल जेल की सजा हुई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया था। वहीं चाईबासा ट्रेजरी के दूसरे केस में  24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। दस लाख रुपए जुर्माना। 

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