संपादक: आर.के.झा- बैठक के उपरांत कुलसचिव डा कुमारेश प्रसाद सिंह ने बीएड संचालित सभी अंगीभूत एवं निजी बीएड कॉलेजों के प्रधानाचार्य को पत्र जारी कर कहा है कि उपसचिव, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा निजी गैर अनुदानित पेशेवर अध्यापक शिक्षा संस्थानों में
बीएड पाठयक्रम हेतु प्रति छात्र अधिकतम 50 हजार मात्र वार्षिक यथा दो वर्ष के संपूर्ण पाठयक्रम हेतु कुल एक लाख रूपया मात्र शुल्क निर्धारित किया गया है. जिसे विवि क्षेत्रांतर्गत के उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी होगा.
बीएड पाठयक्रम हेतु प्रति छात्र अधिकतम 50 हजार मात्र वार्षिक यथा दो वर्ष के संपूर्ण पाठयक्रम हेतु कुल एक लाख रूपया मात्र शुल्क निर्धारित किया गया है. जिसे विवि क्षेत्रांतर्गत के उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी होगा.