संपादक- आर. कुमार
परीक्षा समिति की एक आपात बैठक शुक्रवार को कुलपति डाॅ. अवध किशोर राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें स्नातक द्वितीय खंड एवं तृतीय खंड की परीक्षा संचालन पर विशेष रूप से चर्चा हुई। दोनों परीक्षाएं क्रमशः 26 जुलाई एवं 30 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इन परीक्षाओं की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
पूर्णियां विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत आठ महाविद्यालयों ने द्वितीय खंड और दस महाविद्यालयों ने तृतीय खंड का परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क जमा नहीं किया है। यदि इन महाविद्यालयों से परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क 21 जुलाई को अपराह्न 12 बजे तक प्राप्त नहीं होगा, तो वैसे महाविद्यालय के विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पाएगा और इनकी परीक्षा का संचालन भी नहीं हो सकेगा। इससे लगभग बीस हजार विद्यार्थी प्रभावित होंगे, जिसके लिए संबंधित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। अतः वैसे महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति को पत्र भेजा जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णियां प्रमंडल के साभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा जाएगा।
परीक्षा समिति के इस निर्णय की अग्रेतर सूचना प्रधान सचिव, राजभवन एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को भी भेजी जाएगी।
बैठक में प्रति कुलपति डॉ. फारूक अली, मानविकी संकायाध्यक्ष डॉ. ज्ञानंजय द्विवेदी, विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉ. अरूण कुमार मिश्र, वाणिज्य संकायाध्यक्ष डॉ. लम्बोदर ठाकुर, शिक्षा संकायाध्यक्ष डॉ. राणा जयराम सिंह एवं परीक्षा नियंत्रक डाॅ. नवीन कुमार उपस्थित थे।
परीक्षा समिति की एक आपात बैठक शुक्रवार को कुलपति डाॅ. अवध किशोर राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें स्नातक द्वितीय खंड एवं तृतीय खंड की परीक्षा संचालन पर विशेष रूप से चर्चा हुई। दोनों परीक्षाएं क्रमशः 26 जुलाई एवं 30 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इन परीक्षाओं की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
पूर्णियां विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत आठ महाविद्यालयों ने द्वितीय खंड और दस महाविद्यालयों ने तृतीय खंड का परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क जमा नहीं किया है। यदि इन महाविद्यालयों से परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क 21 जुलाई को अपराह्न 12 बजे तक प्राप्त नहीं होगा, तो वैसे महाविद्यालय के विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पाएगा और इनकी परीक्षा का संचालन भी नहीं हो सकेगा। इससे लगभग बीस हजार विद्यार्थी प्रभावित होंगे, जिसके लिए संबंधित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। अतः वैसे महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति को पत्र भेजा जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णियां प्रमंडल के साभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा जाएगा।
परीक्षा समिति के इस निर्णय की अग्रेतर सूचना प्रधान सचिव, राजभवन एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को भी भेजी जाएगी।
बैठक में प्रति कुलपति डॉ. फारूक अली, मानविकी संकायाध्यक्ष डॉ. ज्ञानंजय द्विवेदी, विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉ. अरूण कुमार मिश्र, वाणिज्य संकायाध्यक्ष डॉ. लम्बोदर ठाकुर, शिक्षा संकायाध्यक्ष डॉ. राणा जयराम सिंह एवं परीक्षा नियंत्रक डाॅ. नवीन कुमार उपस्थित थे।
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