संपादक- आर. कुमार
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सबैला स्थित नए परिसर में खाली जमीन व खर-फूस की बंदोबस्ती की जाएगी। इस बाबत 6 जून को बंदोबस्ती को लेकर प्रतिकुलपति कार्यालय में बैठक आहूत की गई है। वहीं विवि ने डाक नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की है। इस संबंध में परिसंपदा पदाधिकारी डॉ शैलेंद्र कुमार ने बताया कि कोई भी आवेदन कुलसचिव कार्यालय में कार्य दिवस को दिन के 10:30 बजे से 5:00 बजे तक लिया जाएगा जाएगा। उन्होंने कहा कि डाक नीलामी में जो आवेदक सुरक्षा राशि जमा नहीं करेगा वह डाक में भाग लेने योग्य नहीं होगा डाक। नीलामी में बोली लगाने के लिए न्यूनतम निर्धारित राशि 86 हजार निर्धारित है।
डाक समाप्ति के उपरांत सबसे अधिक बोली लगाने वाले निर्धारित समय तक राशि जमा नहीं करते है तो सुरक्षा राशि नहीं लौटाई जाएगी। राशि जमा करने के बाद विवि द्वारा अधिकृत पत्र निर्गत किया जाएगा। वहीं अनुशासनहीनता व अभद्र व्यवहार के साथ डाक बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक से वंचित करने का अधिकार समिति के सदस्यों के पास सुरक्षित रहेगा। साथ ही विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्राप्त रहेगा कि किसी कारणवश डाक की तिथि एवं समय में परिवर्तन कर डाक को रद्द कर सकता है।
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सबैला स्थित नए परिसर में खाली जमीन व खर-फूस की बंदोबस्ती की जाएगी। इस बाबत 6 जून को बंदोबस्ती को लेकर प्रतिकुलपति कार्यालय में बैठक आहूत की गई है। वहीं विवि ने डाक नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की है। इस संबंध में परिसंपदा पदाधिकारी डॉ शैलेंद्र कुमार ने बताया कि कोई भी आवेदन कुलसचिव कार्यालय में कार्य दिवस को दिन के 10:30 बजे से 5:00 बजे तक लिया जाएगा जाएगा। उन्होंने कहा कि डाक नीलामी में जो आवेदक सुरक्षा राशि जमा नहीं करेगा वह डाक में भाग लेने योग्य नहीं होगा डाक। नीलामी में बोली लगाने के लिए न्यूनतम निर्धारित राशि 86 हजार निर्धारित है।
डाक समाप्ति के उपरांत सबसे अधिक बोली लगाने वाले निर्धारित समय तक राशि जमा नहीं करते है तो सुरक्षा राशि नहीं लौटाई जाएगी। राशि जमा करने के बाद विवि द्वारा अधिकृत पत्र निर्गत किया जाएगा। वहीं अनुशासनहीनता व अभद्र व्यवहार के साथ डाक बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक से वंचित करने का अधिकार समिति के सदस्यों के पास सुरक्षित रहेगा। साथ ही विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्राप्त रहेगा कि किसी कारणवश डाक की तिथि एवं समय में परिवर्तन कर डाक को रद्द कर सकता है।



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