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शुक्रवार, 21 जुलाई 2017

अगर सिक्के लेने से इंकार किया तो जानते हैं क्या होगा

बाजारों में 1 से 10 तक के सिक्के नहीं लेने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे लोगों पर भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। एलडीएम ने सभी बैंकों से एक से एक हजार रुपये तक के सिक्के और 10 रुपये वाले सौ सिक्के जमा करने के लिए नोटिस भेजा है। सिक्कों को लेकर बाजारों में लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दुकानदार सिक्के लेने से कतरा रहे हैं। जोकि, सीधे से राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान है। बैंक अफसर बताते हैं कि सिक्कों पर काफी अधिक लागत आती है। इसलिए इनके नकली होने का प्रश्न ही नहीं है।
टकसाल में सिक्कों का आकार एवं उनकी बनावट बदलती रहती है इसलिए लोगों में शंका उत्पन्न हो जाती है कि जो सिक्का पहले से प्रचलन में है वह असली और जो बाद में आता है उसे नकली मान लिया जाता है। जबकि, ऐसा नहीं है धीरे-धीरे वह सिक्का चलन में आने के बाद सभी उसका उपयोग शुरू कर देते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक की कैश चेस्ट में रिजर्व बैंक द्वारा बिन मांगे ही सिक्के भेज दिए जाते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जनता के प्रयोग के लिए सिक्के दिए जाते हैं जमा करने के लिए नहीं। ------------------------------------- सिक्के नहीं लेने वाले दुकानदारों के खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत कार्रवाई कराई जाएगी। बैंकों को भी नोटिस जारी कर सिक्के जमा किए जाने को कहा गया है। 

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