देश भर के सरकारी और निजी स्कूलोंमें पढ़ा रहे अनट्रेंड शिक्षकों के लिए जरूरी खबर है. अगर उन्हें अपनी नौकरी बरकरार रखनी है तो उन्हें किसी भी सूरत में बीएड करना ही होगा. केंद्र सरकार नेदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के करीब आठ लाख शिक्षकों को बीएड की योग्यता हासिल करने का आखिरी मौका दिया है.सरकार ने साफ कर दिया कि अनट्रेंड शिक्षक अगर 31 मार्च 2019 तक बीएड की डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी.इससे जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को शुक्रवार को लोकसभा ने चर्चा के बाद पारित कर दिया.एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इस समय निजी स्कूलों में करीब साढ़े पांच लाख और सरकारी स्कूलों में ढाई लाख शिक्षक जरूरी न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं.जावड़ेकर ने आगे कहा कि गैर प्रशिक्षित शिक्षकोंद्वारा छात्रों को पढ़ाया जाना बहुत नुकसानदायक है. ऐसे में 2019 तक सभी कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी वरना उनकी नौकरी चली जाएगी. लोकसभा ने चर्चा के बाद नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षाका अधिकार (संशोधन) विधेयक 2017 पारित कर दिया. बता दें कि 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू करते समय ट्रेंड अध्यापकों की कमी को देखते हुए पांचवर्षो के लिए अनट्रेंड शिक्षक रखने की अनुमति दी गई थी. ऐसे सभी शिक्षकों को पांच वर्ष यानी 31 मार्च 2015 तक प्रशिक्षण लेना था. लोकसभा में पारित इस बिल को अब राज्यसभा में पारित होना है. इस सत्र में लोकसभा में पारित यह दूसरा बिल है.ऐसे करें बीएड के लिए अप्लाईजावड़ेकर ने कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षक अगस्त के अंत तक ‘स्वयं’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. उन्हें ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मुहैया कराई जाएगी. साथ ही कहा कि दूरदर्शन के 32 डीटीएच चैनलों पर 400से अधिक कोर्स से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं. ये कार्यक्रम आठ भाषाओं में हैं. पाठ्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षकों को मुक्त विश्वविद्यालय के जरिए डिग्री मिलेगी। पेशेवर कोर्स करने के बाद वे अपने पदपर कार्य कर सकेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद परीक्षा से पहले इन सभी अध्यापकों को जिलास्तर पर दोसप्ताह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि, इनकी गुणवत्ता को और सुधारा जा सके. इसके बाद शिक्षकों की परीक्षा होगी.
देश भर के सरकारी और निजी स्कूलोंमें पढ़ा रहे अनट्रेंड शिक्षकों के लिए जरूरी खबर है. अगर उन्हें अपनी नौकरी बरकरार रखनी है तो उन्हें किसी भी सूरत में बीएड करना ही होगा. केंद्र सरकार नेदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के करीब आठ लाख शिक्षकों को बीएड की योग्यता हासिल करने का आखिरी मौका दिया है.सरकार ने साफ कर दिया कि अनट्रेंड शिक्षक अगर 31 मार्च 2019 तक बीएड की डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी.इससे जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को शुक्रवार को लोकसभा ने चर्चा के बाद पारित कर दिया.एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इस समय निजी स्कूलों में करीब साढ़े पांच लाख और सरकारी स्कूलों में ढाई लाख शिक्षक जरूरी न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं.जावड़ेकर ने आगे कहा कि गैर प्रशिक्षित शिक्षकोंद्वारा छात्रों को पढ़ाया जाना बहुत नुकसानदायक है. ऐसे में 2019 तक सभी कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी वरना उनकी नौकरी चली जाएगी. लोकसभा ने चर्चा के बाद नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षाका अधिकार (संशोधन) विधेयक 2017 पारित कर दिया. बता दें कि 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू करते समय ट्रेंड अध्यापकों की कमी को देखते हुए पांचवर्षो के लिए अनट्रेंड शिक्षक रखने की अनुमति दी गई थी. ऐसे सभी शिक्षकों को पांच वर्ष यानी 31 मार्च 2015 तक प्रशिक्षण लेना था. लोकसभा में पारित इस बिल को अब राज्यसभा में पारित होना है. इस सत्र में लोकसभा में पारित यह दूसरा बिल है.ऐसे करें बीएड के लिए अप्लाईजावड़ेकर ने कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षक अगस्त के अंत तक ‘स्वयं’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. उन्हें ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मुहैया कराई जाएगी. साथ ही कहा कि दूरदर्शन के 32 डीटीएच चैनलों पर 400से अधिक कोर्स से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं. ये कार्यक्रम आठ भाषाओं में हैं. पाठ्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षकों को मुक्त विश्वविद्यालय के जरिए डिग्री मिलेगी। पेशेवर कोर्स करने के बाद वे अपने पदपर कार्य कर सकेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद परीक्षा से पहले इन सभी अध्यापकों को जिलास्तर पर दोसप्ताह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि, इनकी गुणवत्ता को और सुधारा जा सके. इसके बाद शिक्षकों की परीक्षा होगी.